बिना अनुमति तबादले और अटैचमेंट पर होगी

मध्यप्रदेश सरकार का सख्त रुख

भोपाल

प्रदेश में तबादला प्रतिबंध के बावजूद अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले और अटैचमेंट जारी रहने की शिकायतों को लेकर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। जनजातीय कार्य विभाग ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सभी संबंधित अधिकारियों को 16 दिसंबर 2024 तक प्रामाणिक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

यह पाया गया है कि संभागीय और जिला स्तर पर तबादले व अटैचमेंट नियमों के विपरीत हो रहे हैं। इस पर रोक लगाने के लिए जनजातीय कार्य विभाग ने आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति किए गए तबादले और अटैचमेंट अमान्य माने जाएंगे और संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रशासन विभाग ने भी स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह के नियम-विरुद्ध तबादले और अटैचमेंट न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बाधा डालते हैं, बल्कि शासन के आदेशों की अवहेलना भी करते हैं।

अधिकारियों को चेतावनी
विभाग ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे इस आदेश का पालन करें और 16 दिसंबर तक अपने कार्यों का प्रामाणिक प्रमाण जमा करें। ऐसा न करने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

सरकार का यह कदम प्रशासनिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी और नियमबद्ध बनाने की दिशा में एक सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

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