सिवनी

जिला एवं सत्र न्यायालय सिवनी ने हत्या के एक प्रकरण में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्त (1) निक्की उर्फ निखिल हेडाऊ पिता रोशनलाल हेडाऊ उम्र 21 वर्ष तथा (2) पियूष हेडाऊ पिता रोशनलाल हेडाऊ उम्र 19 वर्ष, दोनों निवासी आजाद वार्ड, सिवनी को धारा 302 सहपठित धारा 34 भादवि के तहत आजीवन कारावास एवं 5,000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

मामला

घटना 29 सितम्बर 2023 की रात 8:20 बजे की है। प्रकाश कश्यप अपने घर की गणेश प्रतिमा के विसर्जन के लिए डीजे लेकर लौट रहा था। नवदीप स्कूल के सामने निसाद राज मूर्ति के पास उसका भतीजा चिंटू उर्फ मठा उर्फ आनंद कश्यप नृत्य कर रहा था। इसी दौरान आरोपियों से उसका विवाद हो गया।

विवाद के बीच निक्की उर्फ निखिल हेडाऊ ने आनंद को पीछे से पकड़ लिया और पियूष हेडाऊ ने अपने पास रखा चाकू निकालकर जान से मारने की नीयत से आनंद के कमर के नीचे दाहिनी ओर वार कर दिया। गंभीर रूप से घायल आनंद को परिजन जिला अस्पताल सिवनी ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

विवेचना व पैरवी

मामले की विवेचना कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक सतीश तिवारी द्वारा की गई। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्री गोपालकृष्ण हालदार ने साक्ष्य प्रस्तुत किए। साक्ष्यों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई।

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