छात्रवृत्ति घोटाले में फंसे अधिकारी निलंबित

सिवनी

मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में जनजाति कार्य विभाग सिवनी में पदस्थ सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके को शासन ने निलंबित कर दिया है। भोपाल स्थित मध्यप्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग मंत्रालय द्वारा आज दिनांक 29 अगस्त 2025 को जारी आदेश में तत्काल प्रभाव से निलंबन लागू कर दिया गया है।

जानकारी के अनुसार, अमर सिंह उइके पर डिंडोरी जिले में पदस्थ रहने के दौरान लगभग  2,59,97,577 कुल राशि के छात्रवृत्ति घोटाले का आरोप है। इस मामले में उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 409 और 34 के तहत अपराध दर्ज हुआ था, जिसके चलते वे करीब 9 माह तक जेल में भी रहे।

शासन ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम 2(क) के तहत यह कार्रवाई की है ।।

क्या था पूरा मामला

  अमर सिंह उइके के ऊपर थाना-कोतवाली, जिला डिंडोरी में अपराध क्रमांक 128/2024 दर्ज किया गया था
आईपी सी आईपीसी 420 409 467 68 471 के तहत 21 फरवरी 2024 को कुल राशि 2,59,97,577/- रूपये का दुरूपयोग का मामला दर्ज किया था इसके बाद सिवनी में पदक सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके जो कि छात्रवृत्ति घोटाला में शामिल थे वह 22 फरवरी 2024 से सिवनी जिले से फरार हो गए थे उसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत के लिए माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी इसके पश्चात माननीय उच्च न्यायालय ने राशि गवन एवं संपूर्ण जांच को सही पाते हुए अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी ज इसके बाद शासन के अपर सचिव दिशा प्रणय डेहरिया ने प्रतिवेदन के आधार पर 06/05/2024 को विभागीय मीटिंग में नहीं आने प्रमुख सचिव की समीक्षा बैठक सहित अन्य कर्म के कारण में के कारण निलंबित कर दिया गया था उक्त निलंबन में उनके खिलाफ डिंडोरी में गबन का प्रकरण का कोई उल्लेख नहीं किया गया था तब से अमर सिंह उइके लगातार फरार रहे माननीय उच्च न्यायालय में भी उनकी अग्रिम जमानत कैंसिल हो गई थी जिसमें डिंडोरी जिला न्यायालय ने अमर सिंह के ऊपर भगोड़ा घोषित करते हुए 10000 रुपए इनाम भी घोषित किया था और उनकी संपत्ति कुडकी आदेश भी किए थे इसके बाद 26 जुलाई को उन्हें भोपाल की एक होटल से डिंडोरी पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया था जिसमें जुलाई से लेकर मैं माह तक अमर सिंह हुई के जिला जेल डिंडोरी में ही बंद थे उसके बाद जिला न्यायालय ने भी उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी बाद में उन्हें मई माह में जमानत मिली जमानत मिलने के बाद उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में जो 6,5 ,2024 का आदेश था उसको चैलेंज करते हुए उसमें wp 19313 में जबलपुर हाईकोर्ट से स्थगन लेकर आ गए जिस पर जिला कलेक्टर सिवनी ने शासन को मार्गदर्शन के लिए भी भोपाल लेटर लिखा परंतु बिना शासन के मार्गदर्शन आए जिला कलेक्टर संस्कृति जैन ने 10 जुलाई को अमर सिंह को सिवनी में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास के पद में पदस्थ कर दिया गया जबकि जो व्यक्ति 11 माह से अधिक समय जेल में रहा हो उसे फिर जिला अधिकारी की जवाबदारी दे दी ।।

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