सूचना के अधिकार में हीलाहवाली करने वाले सचिव पर 25 हजार का जुर्माना
धमतरी
मध्य प्रदेश के जिला धमतरी की कुरूद जनपद की ग्राम पंचायत अछोटी का है।आरटीआई कार्यकर्ता मोहन पटेल ने ग्राम पंचायत अछोटी से सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी थी ।

ग्राम अछोटी के पंचायत सचिव को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई जानकारी समय पर उपलब्ध न कर पाने के मामले में राज्य सूचना आयोग भोपाल ने दोषी पाया है। राज्य सूचना आयोग ने कार्यवाही करते हुए पंचायत सचिव कृष्णकुमार साहू पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार अर्जेंट कार्यकर्ता मोहन पटेल ने चढ़ाई गई जानकारी न मिलने के आधार पर सूचना आयोग को शिकायत की थी आरटीआई कार्यकर्ता मोहन पटेल की शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई राज सूचना आयोग ने की है । आईटीआई कार्यकर्ता मोहन पटेल ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में मूलभूत राशि से कराए गए समस्त निर्माण कार्य एवं खरीदी, मूलभूत सुविधा के लिए प्राप्त राशि का दस्तावेज, सामग्री के लिए निकाली गई राशि के लिए ग्राम पंचायत सभा का बहुमत के आधार पर प्रस्ताव, खरीदी गई सामाग्री का बिल वाउचर, नकद भुगतान एवं चेक के सत्यापित पावती की मांग की गई थी। परंतु ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई जिस कारण आरटीआई कार्यकर्ता मोहन पटेल ने आयोग में शिकायत दर्ज की थी ।
जन सूचना अधिकारी कृष्ण कुमार साहू को 16 अगस्त 2023 से 24 में 2024 के बीच कई बार सुनवाई के लिए बुलाया गया लेकिन जन सूचना अधिकारी के द्वारा संतुष्ट जनक जवाब नहीं दिया गया राज्य सूचना आयोग में उन्हें अंतिम अवसर देते हुए दस्तावेज उत्पन्न करने की निर्देश दिया था लेकिन जन सूचना अधिकारी कृष्ण कुमार साहू अनुपस्थित रहे ।
राज्य सूचना आयोग ने पाया कि ग्राम पंचायत सचिव ने जानबूझकर आरटीआई कार्यकर्ता मोहन पटेल को सूचना देने में हीलाहवाली की है और आरटीआई कानून की अवहेलना की है।इसी कारण राज्य सूचना आयोग में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20/1 के अंतर्गत 25000 रुपए का अछोटी पंचायत सचिव कृष्णकुमार साहू पर अर्थदंड का जुर्माना लगाया गया है ।।