मध्यप्रदेश में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत पहली बार रासुका की कार्रवाई की गई है।छह लोगों पर लगाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का आरोप, जिला दंडाधिकारी एवं भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जिले में आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1) व 34(2 )के तहत बनाए गए प्रकरणो पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA के तहत छह लोगों पर कार्रवाई की गई है अब तक की मध्यप्रदेश में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रपति यह पहली और सबसे बड़ी कार्रवाई है ।।
मुरैना की घटना के बाद कलेक्टर लवानिया ने सख्त निर्देश दिए थे कि जिले में कहीं भी अवैध शराब नहीं बिकना चाहिए पुलिस और आबकारी द्वारा लगातार दबिश की कार्रवाई की जा रही है।।
भोपाल पुलिस और आबकारी की जांच के बाद 6 लोगों पर रासुका लगाई गई है इनमें मुकेश धाकड़ उर्फ मुकेश टंकी 26 वर्ष पुत्र लीलाधर धाकड़ थाना जहांगीराबाद, रमेश कुशवाहा 42 वर्ष पुत्र मोतीलाल थाना पिपलानी , विनोद कुशवाहा 24 वर्ष पुत्र राजू कुशवाहा थाना पिपलानी, गौरी शंकर कैथोरिया 36 वर्ष पुत्र कालूराम कैथोरिया थाना पिपलानी, धीरज शर्मा 27 वर्ष पुत्र त्रिलोकी शर्मा थाना पिपलानी और किशन शाक्य 24 वर्ष पुत्र राजकुमार थाना पिपलानी शामिल है । जिन्हें जिला दंडाधिकारी ने इन सब के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत मध्यप्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति कार्रवाई की गई है ।।