अवैध रेत परिवहन में लिप्त चार ट्रेक्टर मालिकों पर 93,750 रूपये का अर्थदण्ड

सिवनी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने अवैध रेत परिवहन पर लिप्त पाए गए 4 ट्रेक्टर वाहनों के मालिकों पर अर्थदण्ड आरोपित करने के आदेश जारी किए है। अलग-अलग प्रकरणों में किए गए आदेश में बरघाट विकासखण्ड के ग्राम मैली नाले से अवैध रेत भरते हुए पाए गए ट्रेक्टर क्रमांक एमपी 22 एबी 3913 के मालिक नरसोंबाई पर 18 हजार 750 रूपये, बरघाट में अवैध रेत परिवहनकर्ता पाए गए ट्रेक्टर क्रमांक एमपी 22 एबी 0896 के मालिक सिद्धार्थ राय पर 25 हजार रूपये, ग्राम जेवनारा पर अवैध रेत परिवहन करते पाए गए ट्रेक्टर क्रमांक एमपी 22 एबी 4699 के वाहन मालिक दीपक ठाकुर पर 25 हजार रूपये तथा सिवनी विकासखण्ड के ग्राम बखारी में बैनगंगा नदी से अवैध रेत भरते हुए ट्रेक्टर इंजन क्रमांक 3 सी 42103817 के वाहन मालिक गोविंद सूर्या पर 25 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित करने के आदेश जारी किए गए हैं।