नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का कारावास
चार हजार रूपए के अर्थदण्ड सेभी किया दण्डित
अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लढिय़ा ने आरोपी को सुनाई सजा

मंडला – अपर सत्र न्यायालय निवास ने नाबालिग अभियोक्त्री से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा सुनाई है। थाना निवास के अपराध क्रमांक 106/2022 पर संस्थित विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 4/2022 के आरोपी नीरज रैदास पिता सुग्रीव रैदास 23 वर्ष, निवासी ग्राम विछिया, थाना शहपुरा जिला डिण्डौरी द्वारा नाबालिग अभियोक्त्री से दुष्कर्म करने के मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह निर्णय 12 अगस्त 2024 को दिया।
मीडिया प्रभारी अभियोजन ने जानकारी देते हुए बताया कि विगत 08 जून 2022 को थाना निवास में आवेदक ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 06 जून 2022 को इसकी बेटी दोपहर में नदी नहाने गई थी। नदी से नहाकर वापस आते समय आरोपी नाबालिग अभियोक्त्री के पास आया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। अभियोक्त्री के मना करने पर उसे जबरदस्ती हाथ पकड़कर पास में बिही के पेड़ के नीचे ले गाया और दुष्कर्म किया। जिसके बाद अभियोक्त्री की मोबाईल में उसकी अश्लील फोटो खींचा और कहां कि मेरे दो-तीन लोग पीछे से आ रहे हैं, जो तेरे साथ गलत करके मार डालेंगे।
युवती के कथनों पर मामला दर्ज करते हुए पुलिस की ओर से उपनिरीक्षक नीलेश्वरी कोकडिय़ा द्वारा आवश्यक विवेचना के बाद न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान न्यायालय में आए साक्ष्य पर विचार करते हुए माननीय अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार लढिय़ा ने सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए धारा 376 भादंवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 02 हजार रूपए व धारा 3 सहपठित धारा 4 पॉक्सो में 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 02 हजार रूपए कुल 04 हजार रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी निवास, उज्ज्वला उईके द्वारा की गई।