मुरैना

जिले की अदालत में पुलिस कर्मियों के साथ मारपीट करने वाले मामले शनिवार को प्रथम श्रेणी न्याधीश ने सुनवाई करते हुए 9 वर्ष बाद, सभी साक्ष और गवाह सबूत को मध्यनजर रखते हुए एक दर्जन आरोपियों को ढाई साल की सजा सुनाई है, साथ ही सभी को अर्थ दंड से भी दंडित किया है ।।

आपको बता दें, कि मुखबिर से 04.09.2015 स्टेशन रोड थाना पुलिस को सूचना मिली थी। कि बिशनपुरा में कुछ लोगो के द्वारा बिना लाइसेंस के अवैध रूप से शराब बेची जा रही है। जिस पर सब इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एक महिला आरक्षक के साथ 9 सदस्य टीम गठित की गई थी। जैसे ही पुलिस की टीम बिशनपुर गांव में पहुंची और 8 पेटी देसी प्लेन अवैध शराब की पुलिस ने आरोपियों के घर से बरामद की उसके बाद आरोपी आसाराम को गिरफ्तार किया था। जिसका आरोपी के परिजनों ने विरोध किया। और पुलिस जैसे ही आरोपी ओर अवैध पकड़ी गई शराब को लेकर आ रही थी। तभी अवैध शराब के काम मे लिप्त लोगो के परिजनों ने पुलिस टीम के आगे आकर के पथराव कर दिया। इस दौरान सब इंस्पेक्टर सुरेन्द्र यादव और प्रधान आरक्षक रामअवतार चोट लगी थी, इस दौरान दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वही इस मामले में कुल 12 आरोपियों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा सहित पुलिस के साथ मारपीट करने की धारा में मामला दर्ज किया था। इस पूरे मामले की शासन की ओर से पैरवीकर्ता श्री गोपाल सिंह सिकरवार, सहा. जिला लोक अभियोजन के द्वारा की गई थी। जिस पर प्रथम श्रेणी न्यायिक मजस्ट्रेट ने सभी 12 आरोपियों को दोषी करार देते हुए ढाई साल की सजा सुनाई है। साथ ही सभी को 3500 रुपए पर व्यक्ति के हिसाब से अर्धदंड से दंडित किया है।।

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