जिला सिवनी थाना लखनवाडा में फरियादी दयाराम साहू ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी बीरबल उर्फ गुड्डू, पिता खेमकर जंघेला, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम कमकासूर ने घटना दिनांक 29/12/2012 को करीब 4:30 बजे उसके घर के पास आया और आहत रघुवीर को गाली गुप्तार देने लगा एवं लाठी से मारा, उसी समय रघुवीर की पत्नी बीच-बचाअ करने आई तो उसे भी मारा जिससे उन दोनों को बाएं हाथ की कलाई में चोंटे आई। फरियादी की इस सूचना पर पुलिस के द्वारा मामला कायम कर आरोपी के विरुद्ध चालान पेश किया गया। जिसकी सुनवाई माननीय श्रीमती सुचिता श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी के न्यायालय में की गई, जिसमें शासन की ओर से श्रीमती कौशल्या एक्का, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई, न्यायालय द्वारा आरोपी बीरबल उर्फ गुड्डू जंघेला को धारा 325 में 1 वर्ष 6 माह का कठोर कारावास एवं 1000 रुपए के अर्थदंड से तथा 323 मे 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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