,मुरैना

हायर सेकंडरी स्कूल टेंटरा के शिक्षक महेन्द्र कुमार अटल की 16 जनवरी 2018 को स्कूल परिसर में मारपीट करने के आरोपी दीपू उर्फ धीरज 29 पुत्र गजेंद्र सिंह को स्पेशल कोर्ट ने आजीवन कारावास व 1000 रु. के अर्थदंड से दंडित किया है। विशेष लोक अभियोजक इंद्रेश प्रधान के मुताबिक, 16 जनवरी 2018 को दोपहर 2 बजे शाउमावि टेंटरा में आनंद उत्सव चल रहा था जिसमें छात्राएं सहभागिता करने वाली थीं।

व्यवस्था बनाने के दौरान जब वरिष्ठ अध्यापक फरियादी महेन्द्र कुमार अटल, ने आरोपी दीपू जादौन से सही बैठने को कहा, तब आरोपी ने फरियादी की लात-घूसों से मारपीट कर दी, जिससे फरियादी के तीन दांत टूट गए एवं आरोपी द्वारा शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई। टेंटरा पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया।

न्यायालय ने अभियोजन के लिखित/मौखिक साक्ष्य एवं तकों से सहमत होकर आरोपी दीपू उर्फ धीरज सिंह जादौन को अनुसूचित जाति के शासकीय सेक्क के साथ मारपीट कर दांत तोडकर अपराध में आजीवन कारावास व कुल 1,000/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।।

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