सिवनी

थाना बरघाट के अंतर्गत घटना का संक्षिप्‍त विवरण इस प्रकार है कि नाबालिग पीड़िता उम्र 6 वर्ष की मां ने थाना बरघाट में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह दिनांक 10.11.2023 को अपने बच्चों को घर में छोड़कर काम करने गई थी, जब वह 2:30 बजे घर आई तो उसकी नाबालिग बेटी ने उसे बताया कि रिश्ते में चाचा लगने वाले आरोपी सुरेन्द्र नेवारे पिता रमेश नेवारे उम्र 25 वर्ष ने उसे घर पर बुलाकर उसे पैसे दिये और उसे गुटका एवं चॉकलेट लाने भेजा जब वह गुटका एवं चॉकलेट लेकर घर पहुंची तो आरोपी ने घर का दरवाजा बंद कर उसके साथ गलत काम किया।

पुलिस के द्वारा सूचना मिलने पर आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 609/2023 धारा 323,376AB भादवि एवं धारा 5m,6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। थाना बरघाट के अंतर्गत प्रकरण को माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय सिवनी द्वारा जघन्‍य सनसनी खेज की श्रेणी में रखा गया था एवम इसकी विवेचना गंभीरता पूर्वक थाना बरघाट के थाना प्रभारी के द्वारा की गई थी। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्‍यायाधीश (पाक्‍सो), जिला सिवनी के न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया। प्रदीप कुमार भौरे,मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन की ओर से श्रीमति दीपा ठाकुर, विशेष लोक अभियोजक सिवनी के द्वारा गवाहो और सबूतो को प्रस्‍तुत किया गया एंव विधि संगत तर्क प्रस्‍तुत किए गए एवं आरोपी को कडी से कडी सजा देने की मांग करते हुए पीडिता को प्रतिकर दिलाये जाने की मांग भी की गई। जिला अभियोजन अधिकारी / विशेष लोक अभियोजक के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया एंव तर्क दिया गया कि अभियुक्‍त के द्वारा मासूम पीडिता के साथ ऐसा घिनौना कृत्‍य किया जाना समाज में एक बुरे परिणाम की ओर इंगित करता है।

जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो एवं तर्को से सहमत होते हुए माननीय विशेष् न्‍यायाधीश महोदय द्वारा आज दिनांक 19/07 /2024 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी सुरेन्द्र नेवारे को, धारा 376(AB) भादवी में आजीवन कारावास एवं 1000 रु जुर्माना तथा धारा 5M,6 पोक्सो एक्ट में आजीवन कारावास एवं 1000 रु जुर्माना से दंडित किया है।।

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