धनौरा की मंजू जैन हत्याकांड में तीन दोषियों को उम्रकैद

सिवनी

लखनादौन क्षेत्र के चर्चित मंजू जैन हत्याकांड में न्यायालय ने पति, देवर और उनके दोस्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

 पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने मिलकर मंजू जैन की रस्सी से गला घोंटकर हत्या की थी और शव को ग्राम गोरखपुर बारूबंध रोड स्थित खेत में फेंक दिया था। आई टी वी मीडिया को प्राप्त जानकारी के अनुसार  घटना 25 फरवरी 2024 की रात 12:30 बजे से 2:30 बजे के बीच ग्राम धनौरा में घटित हुई थी। मृतका मंजू जैन की हत्या उसके पति राजेश जैन, देवर धीरज जैन (दोनों निवासी ग्राम धनौरा) और उनके मित्र नरेश डेहरिया (निवासी अकबर वार्ड, सिवनी) ने मिलकर की थी। तीनों ने मिलकर मंजू जैन की गला घोंटकर हत्या की और शव को ग्राम गोरखपुर-बारूबंध रोड किनारे मकबूल के खेत में फेंक दिया था।मृतका का शव अज्ञात अवस्था में मिलने पर थाना लखनादौन में अपराध क्रमांक 110/24 धारा 302, 201, 34 आईपीसी के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था।

जांच के दौरान मोबाइल कॉल रिकॉर्ड और साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों के खिलाफ अपराध सिद्ध पाया गया।शासन की ओर से इस प्रकरण की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती कीर्ति तिवारी द्वारा की गई। प्रस्तुत साक्ष्य और तर्कों पर विचार करते हुए दिनांक 7 अक्टूबर 2025 को माननीय न्यायालय, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान संजीव कुमार पालीवाल, लखनादौन ने तीनों आरोपियों को धारा 302/34, 201 भादवि के तहत आजीवन कारावास एवं 7-7 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया ।।

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