देवास

तीन वर्ष पहले पुलिस आरक्षक से साथ हुई मारपीट के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला चार आरोपियों को पांच पांच वर्ष की सज़ा सहित पांच पांच हजार के अर्थदंड से किया दंडित भेजा कर भेजा जेल


देवास,तीन वर्ष पहले पुलिस आरक्षक के साथ हुई मारपीट करने वाले चार आरोपियों को कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई ।

प्रभारी जिला लोक अभियोजक जयन्ती पौराणिक ने बताया की औद्योगिक थाना क्षेत्र देवास में 2021 को आरक्षक विकास पटेल के साथ राहुल पवार पिता गजराज सिंह पवार, सौरभ डोंगरे पिता तेजानंद डोंगरे, गोकुल राठौर पिता बाबूलाल राठौर और अतुल शर्मा पिता दिलीप शर्मा ने मारपीट की थी विकास को मारपीट में गंभीर चोट आई थी विकास की शिकायत पर औद्योगिक थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया था। माननीय प्रथम न्यायाधीश के यहां प्रकरण में अभियोजन के द्वारा 12 गवाह कराए गए। जहा कोर्ट ने आरोपी राहुल, सौरभ, गोकुल और अतुल को धारा-333 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 5000 रुपए अर्थदंड, धारा-364 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास और 5000 रुपए अर्थदंड, धारा- 342 एक वर्ष का सश्रम कारावास और 1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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