पांच वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म और हत्या करने वाले दरिन्दे को जीवन के अंतिम सांस तक कारावास की सजा ।

जिला सिवनी की विशेष न्यायालय (पॉस्को एक्ट) सिवनी , के द्वारा दुष्कर्म और हत्या के जघन्य सनसनी खेज मामले में दरन्दगी करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित करने का फैसला सुनाया है ।

मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम द्वारा बताया गया कि आरोपी पीड़िता का ही रिश्तेदार होने से पीड़िता की पहचान गोपनीय रखने के नियम से पीड़िता और आरोपी का नाम ,पता एवं अन्य जानकारी प्रकट नही की जा रही है । थाना- उगली का यह मामला वर्ष 2019 का है। थाना – उगली के अंतर्गत एक ग्राम के निवासी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया की घटना दिनांक 06/05/2019 को उसके ग्राम में एक शादी थी , जिसमे उसके रिश्तेदार लोग आये थे , रात्रि करीब 10:00 बजे शादी वाले घर से उसकी पत्नी और दो छोटी पुत्रियां और आरोपी रिश्तेदार खाना खाकर वापस घर आ गए , और वह बारात वाले घर पर ही रुक गया , शादी लगाने के बाद वापस अपने घर आया ,और बाहर आंगन में खाट में ही सो गया ।

सुबह उठा तो बड़ी बेटी नही दिखी तो, उसने अपनी पत्नि से बड़ी बेटी के बारे में पूछा तो ,उसकी पत्नी ने बताई की जब वह शादी वाले घर से दोनों बेटी और रिश्तेदार आरोपी वापस आये तो , आरोपी रिश्तेदार के द्वारा कहा गया कि बड़ी बेटी को बाहर आंगन में ही सोने दो ,मैं भी आंगन में सो रहा हूं ,अभी थोड़े देर में इसके पापा आ जायेंगे , तो मैं छोटी बेटी के साथ घर के अंदर सो गए थे । बड़ी बेटी को ढूढ़ने पर वह गाँव की पहाड़ी में मृत अवस्था मे मिली थी ।

जिस पर पुलिस थाना – उगली के द्वारा अपराध क्रमांक 71/2019 पर दुष्कर्म और मासूम बच्ची की हत्या का मामला दर्ज कर तत्कालीन थाना प्रभारी उप निरिक्षक – हेमंत बावरिया द्वारा अनुसंधान किया जिसमे रिश्तेदार ही आरोपी निकला, जिसके विरुद्ध अनुसंधान पूर्ण होने पर माननीय न्यायालय में आरोपी रिश्तेदार के विरुद्ध चालान पेश किया गया। जिसकी सुनवाई – विशेष न्यायाधीश (पॉस्को एक्ट ) सिवनी ,की न्यायालय में की गई । जिसमें शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती- दीपा मर्सकोले ,जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाह और सबूतों को पेश किया और विधिसंगत तर्क पेश किए गए और फांसी की सजा की मांग की गई ।

माननीय न्यायालय द्वारा ऐसी दरिन्दगी का घिनोना अपराध करने के लिए आरोपी को दोषी पाते हुए धारा-376 (AB) भा0द0वी0 में आजीवन कारावास , , धारा-376 (A) भा0द0वी0 में- आजीवन कारावास धारा-302 भा0द0वी0 में -आजीवन कारावास एव कुल 17000 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित करने की सजा आज दिनांक को सुनाई है ।

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