
जिला सिवनी थाना बरघाट का यह मामला है कि प्रार्थी जकी अनवर ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक 17/01/2016 को रात्रि करीब 9:00 बजे वह अपनी सैंट्रो कार एम0पी0 22 सी.डी.0716 से बरघाट में अन्य आहतगण के साथ सिवनी जा रहे थे तब आरोपी राजेश, पिता दुर्गा प्रसाद कठोते उम्र 30 वर्ष निवासी चुना भट्टी जिला सिवनी, वाहन ट्रैक्टर क्रमांक एम0पी0 28 ई 4957 को तेज रफ्तार एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुए लाया और अचानक ब्रेक मार दिया जिसके कारण पीछे से आ रही उसकी कार ट्रैक्टर की ट्राली से टकरा गई जिससे उसे एवं मो0 अशरफ, शहनाज, मो0 नूर को चोंटे आई।
इस घटना पुलिस द्वारा मामला कायम कर आरोपी के विरुद्ध चालान पेश किया गया था। जिसकी सुनवाई माननीय- श्रीमती एकता ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वीतिय श्रेणी सिवनी की न्यायालय में की गई। जिसमे शासन की ओर से श्री अजय सल्लाम सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा चालक आरोपी राजेश कठोते को धारा 279,337 भा0द0वि0 में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 2000 रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया।।