भोपाल वैश्विक महामारी मैं अपनी जान जोखिम में डालकर गेहूं खरीदने और निशुल्क राशन वितरण का काम करने वाले सहकारी समितियों के कर्मचारी के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति मिल पाएगी कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने पर पात्रता के अनुसार 1 माह के भीतर परिजनों की नियुक्ति कर दी जाएगी

सहकारी समितियां मैं संविदा और दैनिक वेतन भोगी के कर्मचारियों के स्वजनों को नौकरी पर रखा जाएगा पर अनुकंपा नियुक्ति पर वे नियमित नहीं होंगे सहकारिता विभाग ने सभी जिले के अधिकारियों को ऐसे प्रकरणों की जानकारी मांगी है ताकि अंतिम निर्णय जल्द लिया जा सके प्रदेश में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के नियमित कर्मचारियों के निधन पर ही अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान है अब इसके दायरे में कोरोना महामारी के संक्रमण से होने वाली मृत्यु के मामले भी के अंतर्गत आएंगे।।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए सावधानियां बढ़ती जा रही हैं पर अभी तक बहुत सारे कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो गए हैं और लगभग 103 कर्मचारियों की कोरोना से मृत्यु हो गई कोरोना महामारी को देखते हुए और कर्मचारियों के परिजनों के भविष्य की चिंता को देखते हुए कर्मचारी संघ ने कलम बंद आंदोलन की घोषणा कर दी थी बताया जाता है कि कर्मचारी सहकारिता मंत्री डॉ अरविंद सिंह भदोरिया से चर्चा करने के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था सहकारिता विभाग ने कर्मचारियों की मांग को जायज मानते हुए अनुकंपा नियुक्ति देने के निर्णय लिया है सहकारिता आयुक्त नरेश पाल कुमार ने सभी जिलों की सभी समिति प्रबंधकों को पत्र लिखकर प्रविधान के बारे में अवगत करा दिया गया है ।।
उन्होंने बताया कि निमित्त कर्मचारियों को कोरोना से निधन होने पर उनके परिजनों को पात्रता अनुसार 1 माह में नियुक्ति दी जाए किसी भी प्रकार की कोई अनुमति लेनी है इसके लिए जिले के एवं सहायक आयुक्त सहकारिता अधिकृत कर दी गई है संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के प्रकरण में पति पत्नी पुत्र या अविवाहित पुत्री को विशेष परिस्थिति में संविदा या दैनिक वेतन भोगी के पद पर ही अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी इस बात को समितियों के संचालक मंडल या प्रशासक को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है ।।