
छिन्दवाड़ा
राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में जिले में अवैध खनिज परिवहन, उत्खनन और भंडारण के प्रकरणों में लगातार कड़ी कार्यवाही की जा रही हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार सुमन द्वारा म.प्र.गौण खनिज नियम 1966 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत 3 प्रकरणों में 3 वाहनों को गिट्टी और मुरूम खनिज सहित राजसात करने तथा राजसात वाहन और जप्तशुदा खनिज को पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के अंतर्गत नीलाम कर नीलामी से प्राप्त राशि शासन के निर्धारित मद में चालान द्वारा जमा करने के आदेश पारित किये गये हैं।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सुमन द्वारा म.प्र.गौण खनिज नियम 1966 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत चौरई थाना के ग्राम उदादौन के अनावेदक ब्रजलाल वर्मा पिता श्रीराम वर्मा के वाहन ट्रैक्टर क्रमांक-एम.पी.-28 ए.सी.4679, छिन्दवाड़ा नगर की श्रीवास्तव कॉलोनी के अनावेदक मेसर्स अर्नव इंटरप्राइसेस द्वारा देवेन्द्र धनौरिया पिता राधेलाल धनौरिया के वाहन डम्पर क्रमांक-एम.पी.-28 एच/1820 तथा थाना सौंसर के भरत डेकोरेशन के बाजू में, सिविल लाईन सौंसर के अनावेदक ब्रजेश उईके पिता संपत उईके के वाहन महिन्द्रा ट्रैक्टर क्रमांक-एम.पी.-28 ए.ए.6660 व बिना नंबर की ट्रॉली को खनिज गिट्टी व मुरूम सहित राजसात करने तथा राजसात वाहन और जप्तशुदा खनिज को पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के अंतर्गत नीलाम कर नीलामी से प्राप्त राशि शासन के निर्धारित मद में चालान द्वारा जमा करने के आदेश पारित किये गये हैं ।।