मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लोभ, दबाव और भय के कारण होने वाले धर्मान्तरण को रोकने के लिये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मध्यप्रदेश को धर्म स्वातंत्र्य एक्ट के रूप में सबल कानून मिला है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस कानून के अंतर्गत बहला-फुसलाकर बेटियों से विवाह कर फिर धर्मान्तरण कराने वाले व्यक्तियों के लिये सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। कानून के माध्यम से विशेष रूप से बेटियों के जीवन को नर्क बनने से बचाया जा सकेगा। विधानसभा में इस कानून के पारित होने पर मैं बधाई देता हूँ।

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