जिला सिवनी तहसील लखनादौन के अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान मोहित दीवान , की न्यायालय ने पत्नि के साथ जानलेवा हमला करने के आरोप में सजा सुनाई है।

मीडिया प्रभारी मनोज सैयाम द्वारा बताया गया कि , थाना लखनादौन में दिनांक 21.03.2017 को प्रार्थिया
भागवती बाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके मकान मे पतलौनटोला की रहने वाली रमता बाई अपने साथ 2 लड़के एवं 1 लड़की को लेकर किराये से रहती है ।

रमता के साथ उसका पति विनोद सरयाम नही रहता है वह अलग रहता है । उसी रात 8.00 बजे रमता का पति विनोद घर आया और उसके साथ झगड़ा करने लगा उसके बच्चे रोने लगे तो आवाज सुनकर वह उनके घर गई और आरोपी विनोद सरयाम को समझाई की झगड़ा मत करो तो वह कहने लगा कि हमारा पति पत्नि का झगड़ा है, तुम बीच मे मत बोलो कहकर अपनी पत्नि को गंदी-गंदी गालियां देकर बोला कि आज तुझे जान से मारने आया हूं , कहकर अपनी कमर से चाकू निकालकर अपनी पत्नी रमता बाई को मारने लगा तब उसने बचाने की काफी कोशिश की लेकिन फिर भी विनोद ने चाकू से मारकर पेट मे दोनो तरफ, दाहिने हाथ की कोहनी के पास, दाहिने पैर की जांघ मे प्राणघातक चोटें पहुंचाई है । उक्‍त घटना की रिपोट पुलिस के द्वारा थाना में दर्ज कर, धारा – 294,307 भा0द0वि0 के तहत अपराध पंजीबध्‍द किया गया एवं विवेचना कि गई तथा विवेचनापूर्ण पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया । जिसकी सुनवाई उपरोक्त न्‍यायालय मे की गई । जिसमे शासन की ओर से श्री के.सी.निगम अपर लोक अभियोजक द्वारा पैरवी की गई । मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को कठोर से कठोर सजा कराने का निवेदन किया। न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 307 भा0द0वि0 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 10,000रू के अर्थदण्‍ड से दंडित किया गया।

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