जिला सिवनी के घंसौर श्रंखला न्यालालय द्वारा एक मामले में चार अभियुक्तों को सजा सुनाई है । घटना के पीड़ित किताबी निवासी ग्राम भेड़ा ने थाना घंसौर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया की दिनांक 23/ 11/ 2012 को उसके लड़के प्रभू को आरोपीगण (1)सुरेश पिता उमराव लोधी उम्र 35 वर्ष, (2)सोनी पिता हरि सिंह लोधी उम्र 27 वर्ष,(3) ईशुलाल उर्फ इस्सू पिता रामप्रसाद लोधी उम्र 28 वर्ष,(4) हकम पिता हल्के लोधी उम्र 36 वर्ष, सभी निवासी ग्राम मेंडा, ने बस्ती के अंदर कुंवर सिंह के घर के सामने गंदी-गंदी गाली देकर जान से मारने की धमकी देकर लाठी से मारपीट कर रहे थे तब उसके द्वारा बचाव हेतु जोर-जोर से चिल्लाया बचाओ तो वह बीच-बचाव करने गया तो उसे भी गंदी-गंदी गालियां देकर जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट किये जिससे उसे और उसके लड़के को गंभीर चोटें आई थी । आरोपीगणों ने उसके घर पर भी पत्थराव किया गया था । प्रार्थी की इस रिपोर्ट पर पुलिस के द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत न्यायालय में अभीयोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई श्रीमान रूपेंद्र सिंह मडावी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी घंसौर कि न्यायालय में की गई। जिसमें शासन की ओर से श्री अनिल माहोरे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी लखनादौन के द्वारा पैरवी की गई, न्यायालय द्वारा सभी आरोपीगण हकम, सुरेश, सोनी, ईशूलाल उर्फ इस्सू को धारा 294 भा0द0वि0 में 3-3 माह का साधारण कारावास एवं 500-500 रूपये का अर्थदंड, धारा 323/34 भा0द0वि0 में 6-6 माह का साधारण कारावास एवं 500-500 रूपये का अर्थदंड, धारा 325/34 भा0द0वि0 में 1-1 वर्ष का साधारण कारावास एवं 500-500 रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय सुनाया गया।

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