
जिला सिवनी के माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमान – सुनील कुमार मिश्र की अदालत ने आज पत्नी की हत्या के मामले उसके पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।
मीडिया प्रभारी मनोज सैयाम द्वारा बताया गया कि यह मामला जिला सिवनी के थाना उगली के अंतगर्त ग्राम रेचना की है। रेचना निवासी अर्जुन बिसेन का विवाह नेहा ठाकरे निवासी ग्राम पोंडी के साथ वर्ष 2016 में हुआ था और इनके दो बच्चे भी थे । दिनांक 03-05-19 को नेहा बिसेन अपने ससुराल में मृत अवस्था में बिस्तर पर मिली थी । इस तरह अचानक खत्म होने पर मृतिका की चाची को शंका होने पर उसने थाना ऊगली में रिपोर्ट लिखाई थी । जिसकी जांच एव अन्वेषण एसडीपीओ के0 आर0 कर्वेती के द्वारा की गई जिसमें मृतिका नेहा की मौत उसके पति अर्जुन बिसेन के द्वारा टॉवेल से गला घोंटकर हत्या करने के कारण होना पाया गया । और हत्या में मृतिका के पति अर्जुन बिसेन ,एव उसके जेठ – जेठानी , सास और ससुर को भी हत्या में शामिल होना पाया था ,जिनके विरुद्ध हत्या, दहेज हत्या की धारा-304 बी , धारा-302 ,34 भादवी के अंतगर्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था ।
इस मामले की सुनवाई उपरोक्त माननीय न्यायालय में कई गयी । जिसमें शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्रीमति उमा चौधरी ,के द्वारा मृतिका के परिवाजनों पुलिस ,डॉक्टर एव अन्य गवाहों की गवाही एव सबूतों को पेश किया गया । पेश किए गए सबूतों के मद्देनजर मृतिका नेहा की हत्या अर्जुन बिसेन के द्वारा करने के अपराध में दोषसिद्धि करते हुये उसे धारा -302 भा0द0वी 0 के अपराध में आजीवन कारावास एवं 1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है । शेष आरोपीगणों के द्वारा अपराध करना न पाए जाने से उन्हें दोषमुक्त किया गया है ।।