अवैध कॉलोनियों प्रशासन हुई सख्त,जिले की 16 कॉलोनाइजरो पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने के आदेश, भूमि अहस्तांतरणीय

सिवनी,

जिले के अनुविभागीय अधिकारी शिवानी ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 61 (घ) (1) (2) (3) (4) (5) के तहत  के तहत अवैध कॉलोनियों बनाने वाले 16 कालोनाइजरों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की आदेश कर दिए, साथ ही इनके द्वारा खसरा भूमि को अहस्तांतरणीय घोषित करने के आदेश भी दीजिए।

जिले के अनुविभागीय अधिकारी सिवनी ने तहसीलदारों को निर्देश दिया है की आदेश का पालन तत्काल प्रभाव से किया जाए यह कार्रवाई अवैध कॉलोनी निर्माण पर रोक लगाने के लिए की गई है।

जिले में अवैध कॉलोनाइजर पर एफआईआर करने की आदेश हुए हैं जिनके नाम इस प्रकार है। प्रमुख अवैध कॉलोनाइजर की अवैध कॉलोनी

जारी आदेशानुसार:

1. ग्राम पलारी:

सैय्यद मंजरूल हसन की खसरा क्रमांक 1/7 को अहस्तांतरणीय घोषित किया गया।

2. डोरली छतरपुर:

कुलदीप अग्रवाल की खसरा क्रमांक 232/1/1/1/1को अहस्तांतरणीय घोषित किया गया।

मो. अशफाक अली की खसरा क्रमांक 99/2 को अहस्तांतरणीय घोषित किया गया।

3. ग्राम कान्हीवाड़ा:

पंकज मालू की खसरा क्रमांक 550, 551को अहस्तांतरणीय घोषित किया गया।

4. ग्राम गोपालगंज:

बुद्धूलाल मालवीय, छोटेलाल साहू एवं अन्य

नफीसुद्दीन पिता निशानुद्दीन (खसरा क्रमांक 300/2) को अहस्तांतरणीय घोषित किया गया।

आभा जैन प्रति आलोक जैन (खसरा क्रमांक 38/2, 27/2) को अहस्तांतरणीय घोषित किया गया।

सुयश पिता राजेश जैन (खसरा क्रमांक 172/2/1) को अहस्तांतरणीय घोषित किया गया।

श्रीमती लता पति विनोद अग्रवाल (खसरा क्रमांक 21/1, 34/1) को अहस्तांतरणीय घोषित किया गया।

शशांक पिता नोहर पाटिल (खसरा क्रमांक 1174/2, 147) को अहस्तांतरणीय घोषित किया गया।

रूनझुन पिता शशांक पाटिल (खसरा क्रमांक 1074/1/2) को अहस्तांतरणीय घोषित किया गया।

5. ग्राम बींझावाड़ा:

ब्रिजेश चौहान, दिनेश चौहान वल्द पन्नालाल
(खसरा क्रमांक 557/4/2/2/1, 557/4/2/1/2/1, 557/4/2/1/1, 557/4/1/1/2/1) को अहस्तांतरणीय घोषित किया गया।

6. ग्राम डूंडासिवनी:

चट्टानसिंह पिता तामसिंह कटरे (खसरा क्रमांक 226/6) को अहस्तांतरणीय घोषित किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी सिवनी के  तहसीलदारों को सख्त निर्देश दिया गया है कि इन खसरों की भूमि को अहस्तांतरणीय घोषित कर सभी वैधानिक प्रक्रियाएं तत्काल पूरी करें। प्रशासन का कहना है कि अवैध कॉलोनी निर्माण करने वालों के खिलाफ ऐसी कड़ी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।।

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