दक्षिण सामान्य वन मंडल के खवासा वन परीक्षेत्र में मिले मृत बाघ के शव के मामले में कार्रवाई करते हुए लापरवाही बरतने वाले डिप्टी रेंजर धनपाल शरणागत और बीट गार्ड बलवंत सिंह इडपाचे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है वही खवासा रेंजर अंजू वर्मा को सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है।
18 दिसंबर की शाम को पिंडरई बुट्टे बीड के कक्ष क्रमांक 257 में एक बाघ का शव मिला था । जिसमें डॉग स्कॉट के द्वारा जांच की गई थी जंगल से करीब 10 किलोमीटर दूर खेत के आसपास फसल की सुरक्षा के लिए लगाए गए करंट के तार की चपेट में आने से बाघ की मौत हुई थी । इस मामले में वन विभाग की छानबीन के बाद सावरी रीठ निवासी खेत मालिक मिथिलेश भलावी 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया था । दिन शनिवार को प्रकरण में कार्रवाई करते हुए वन विभाग के अमले ने मिथिलेश के चचेरे भाई मिथुन भलावी 23 वर्ष को गिरफ्तार कर लिया है दोनों के खेत के एक दूसरे से लगे हुए हैं जहां बनी झोपड़ी से करंट युक्त तार खेतों के चारों ओर से लाए गए थे वन अमले ने मौके से बिजली के तार के बंडल करंट फैलाने में उपयोग आने वाले जी आई तार लकड़ी के खूंटी आर्य का इत्यादि जब किया है प्रकरण में चचेरे भाइयों के अलावा अन्य आरोपियों के शामिल होने का अंदेशा जताया जा रहा है घटनास्थल करीब 2 मीटर दूर भागता चौक होने जंगल में मिला शव को कैसे जंगल लाया गया कौन-कौन इसमें शामिल है यह जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा ।
निर्देशों की अवहेलना
विगत दिनों में जबलपुर में 28 नवंबर को खेत में फैलाए गए करंट से जंगली हाथी की मौत के बाद वन विभाग आला अधिकारियों के द्वारा जंगल के आसपास खेतों में बिजली के तार लगाकर करंट फैलाने वालों लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए गए थे यदि वन विभाग इन निर्देशों का पालन करता होता तो एक और बाप की जान बचाई जा सकती थी।।
DFO ने बताया
दक्षिण सामान्य वन मंडल सिवनी डीएफओ पीपी कटारे ने बताया कि निर्देशों की अनदेखी करने पर खवासा वन परिक्षेत्र के डिप्टी रेंजर व बीट गार्ड को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है वही रेंजर अंजू वर्मा को सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और वन अमले को निर्देशित किया गया है कि गश्ती कर जंगल के आसपास करंट फैलाने वालों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं ।