कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, सिवनी के आदेश क्रमांक 2528/ एस.डब्ल्यू कवि / 2021 सिवनी दिनांक 10 अप्रैल 2021 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण सिवनी जिला राजस्व सीमा में “कोरोना कर्फ्यू लागू किए जाने के आदेश पारित किए गए थे, कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2636 / एस.डब्ल्यू. / फोड/ 2021 सिवनी दिनांक 06 मई, 2021 के द्वारा कोरोना कर्फ्यू आदेश की अवधि दिनांक 17.05.2021 की 06:00 बजे तक जारी रहेगा आदेश पारित किया गया है।
तत्काल प्रभाव से उक्त “कोरोना कर्फ्यू आदेश की अवधि दिनांक 31/05/2021 की प्रातः 06.00 बजे तक की जाती है।
यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड दिया अंतर्गत दण्डनीय उपराध की श्रेणी में आदेगा।
आदेश की शेष शर्तें एवं कडिकाएँ इस कार्यालय के पारित आदेश क्रमांक 2528 दिनाँक 10 अप्रैल 2021 2038 दिनांक 06 मई 2021 एवं 2652 दिनांक 11 मई 2021 के अनुसार यथावत रहेगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।