
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(क) तहत आदतन अपराधी शेख वजीर पिता शेख मोहम्मद उम्र 36 साल छींदा निवासी थाना केवलारी एवं अनिल कुचबुंदिया पिता पूरनलाल कुंचबुंदिया उम्र 37 साल गंज मोहल्ला निवासी सिवनी को प्रत्येक माह की एक तारीख को थाना हाजरी के आदेश जारी किये गये हैं ।।
उक्त दोनों अनावेदक विगत कई वर्षों से निरंतर आपराधिक गतिविधियां जैसे मारपीट करना, डराना-धमकाना एवं सट्टा खिलाना जैसी अन्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने के चलते, अनावेदक की आपराधिक गतिविधियों में सुधार लाने तथा सतत निगरानी रखने हेतु माह की 1 तारीख को आगामी तीन माह तक संबंधित थाना प्रभारी के समक्ष उपस्थिति देने के आदेश दिए हैं ।।