
सिवनी
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3(क) के तहत 3 आदतन अपराधियों को आगामी तीन माह तक थाना हाजरी के आदेश जारी किये गये है ।।
आदेश के अनुसार अंकित पिता मुन्नालाल पटैल उम्र 32 वर्ष ग्राम देवरी कलॉ, थाना धनौरा निवासी, राजकुमार पिता गजराज बघेल उम्र 46 वर्ष ग्राम जैतपुर कलॉ, थाना लखनवाड़ा निवासी एवं अनावेदक ईदू खाँ पिता भूरा खाँ उम्र 40 वर्ष ग्राम बगहाई, थाना धनौरा निवासी जो कि विगत कई वर्षों से निरंतर आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हैं जिनके द्वारा लोगों से झगड़ा मारपीट करना, लोगों को परेशान करना, डराना-धमकाना आदि दुष्प्रवत्ति के चलते चलते माह की 1 तारीख को आगामी तीन माह तक संबंधित थाना प्रभारी के समक्ष उपस्थिति देने के आदेश दिए हैं ।।
ताकि अनावेदकों पर निगरानी रखते हुए इनकी आपराधिक गतिविधियों में सुधार लाया जा सके।।