जिला सिवनी थाना छपारा मे दिनांक 14 /07/ 2020 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई की ग्राम चमारी तरफ से एक सफेद टाटा सफारी क्रमांक एमपी 22 बी ए 0149 से कोई अज्ञात व्यक्ति अवैध रूप से हाथ भट्टी महुआ की कच्ची शराब लेकर जुबान तिराहा के पास खड़ा है। इस सूचना पर बताए गए स्थान पर जाकर देखने पर एक सफेद रंग की टाटा सफारी क्रमांक एमपी 22 बी ए 0149 जुबान तिराहा के पास खड़ी थी, जिसकी स्टाफ एवं साक्षियों के मदद से घेराबंदी करने पर वाहन का चालक वाहन को छोड़कर अंधेरे का लाभ उठाते हुए खेत, जंगल तरफ भाग गया जिसकी तलाश करने पर नहीं मिला। मौके पर उक्त वाहन की तलाशी, उपस्थित गवाहों के समक्ष ली गई, जिसमें वाहन के अंदर प्लास्टिक की काले रंग की 4 कुप्पी प्रत्येक कुप्पी में 15 से 15 लीटर हाथ भट्टी महुआ की कच्ची शराब रखी मिली। वाहन की तलाशी का पंचनामा तैयार किया गया। आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 281/20 अपराध के अंतर्गत धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत प्रकरण माननीय न्यायालय श्रीमान अरविंद सिंह टेकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कि न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।

शासन की ओर से श्रीमती कीर्ति तिवारी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी लखनादौन के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई की आरोपी का कृत्य गंभीर प्रकृति का होने से उसे दृष्टिगत रखते हुए उसे जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतित नहीं होता है। विचार करने के पश्चात न्यायालय द्वारा आरोपी राधेश्याम उर्फ रग्घू, रेवाराम बरमैया, उम्र 37 वर्ष निवासी चमारी खुर्द, की जमानत आवेदन को खारिज करने का आदेश जारी किया है ।।

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