सिवनी 7 अगस्त 2024 – थाना लखनवाडा का मामला इस प्रकार है कि नाबालिग पीड़िता उम्र 16 वर्ष के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि दिनांक 16.12.2022 को करीब 10 बजे सुबह उसकी नाबालिग लड़की घर पर नहीं थी, पतासाजी करने पर भी वह नहीं मिली, उसे संदेह है कि ग्राम मरझोर का राहुल सनोडिया ने बहला फुसलाकर ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना लखनवाडा में 363 के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया।

विवेचना के दौरान पीड़िता
को दिनांक 28/12/2022 को दस्तयाब कर पीड़िता के बयान लिए गए। पीड़िता ने अपने कथन में बताया कि आरोपी राहुल सनोडिया पिता थानसिह सनोडिया उम्र 22 वर्ष से उसकी जान-पहचान थी,उसी का फायदा उठाकर वह दिनांक 16.12.2022 को सुबह करीब 10 बजे फोन में शादी का प्रलोभन देकर घर के बाहर बुलाया और बहला-फुसलाकर भगा कर नागपुर ले गया। नागपुर में जहाँ वह रहते थे उस दौरान उसने लगातार शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद 27-12-2022 को वह बोलने लगा कि तेरी उम्र अभी बहुत कम है तू घर चले जा कहकर नागपुर से सिवनी वाली बस में बिठा दिया। सिवनी से वह उसके मामा के घर गई जहा से थाना लखनवाडा पुलिस द्वारा पीड़िता को थाना लाया गया। नाबालिग पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी राहुल के विरुद्ध अपराध क्रमांक 498/22 के अंतर्गत धारा 363, 366,376,376(2)(n) ,भादवी, धारा 3,4,5L,6 पाक्सो एक्ट के तहत आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष पाक्सो न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
मीडिया सेल प्रभारी/सहा जिला अभियोजन अधिकारी प्रदीप कुमार भौरे ने जारी प्रेस नोट में बताया कि शासन कि ओर से विशेष लोक अभियोजक दीपा ठाकुर जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाह एवं सबूतों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय के द्वारा गवाह एवं सबूतों से सहमत होते हुए आज दिनांक 7.8.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी राहुल को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 366 भादवी में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदंड धारा 5L/6 पाक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।