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सिवनी
सनसनीखेज मामला — पुलिसवालों ने ही लूटे 3 करोड़ रुपये, एसडीओपी पूजा पांडेय सस्पेंड, 9 अफसर-कर्मचारियों पर गिरी गाज
सिवनी से सनसनीखेज मामला — पुलिसवालों ने ही लूटे 3 करोड़ रुपये, एसडीओपी पूजा पांडेय सस्पेंड, 9 अफसर-कर्मचारियों पर गिरी गाज
सिवनी
मध्यप्रदेश के सिवनी जिले से पुलिस विभाग की साख को हिला देने वाला मामला सामने आया है। जिस पुलिस पर अपराधियों को पकड़ने की जिम्मेदारी थी, उसी पर अब लूट के 3 करोड़ रुपये आपस में बांटने के गंभीर आरोप लगे हैं।

सूत्रों के अनुसार, पुलिस टीम ने हाल ही में एक गिरोह से 3 करोड़ रुपये बरामद किए थे, लेकिन जांच में यह खुलासा हुआ कि बरामद राशि को जब्त न करते हुए आपस में बांट लिया गया। जैसे ही यह जानकारी सामने आई, पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया।
एसडीओपी पूजा पांडेय सस्पेंड
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिदेशक केलाश मकवाना ने तत्काल प्रभाव से एसडीओपी पूजा पांडेय को निलंबित कर दिया है। साथ ही 9 अन्य पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों पर भी कार्रवाई की गई है।
1.5 करोड़ रुपये बरामद
जांच में सामने आया कि कुछ पुलिसकर्मियों ने दबाव में आकर 1.5 करोड़ रुपये लौटा दिए हैं, जबकि शेष राशि अब भी गायब बताई जा रही है।
मुख्यमंत्री कार्यालय सख्त
मामले की जानकारी मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचने के बाद उच्च स्तर पर रिपोर्ट मांगी गई है। आरोप सिद्ध होने पर अन्य वरिष्ठ अधिकारियों पर भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।
कौन-कौन हुए कार्रवाई की जद में
बंडोल थाना प्रभारी समेत 9 अधिकारी-कर्मचारी निलंबन की कार्रवाई में शामिल हैं। विभागीय जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं।
इस पूरे प्रकरण ने पुलिस प्रशासन में सनसनी फैला दी है और आम जनता के बीच भरोसे पर गहरा सवाल खड़ा कर दिया है।
मध्य प्रदेश
डॉ. प्रवीण सोनी निलंबित — बच्चों की मौत मामले में गंभीर लापरवाही उजागर
डॉ. प्रवीण सोनी निलंबित — बच्चों की मौत मामले में गंभीर लापरवाही उजागर
छिंदवाड़ा, 4 अक्टूबर 2025।
छिंदवाड़ा जिले के परासिया सिविल अस्पताल में पदस्थ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी को गंभीर लापरवाही के आरोप में मध्यप्रदेश शासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
मामला उस दुखद घटना से जुड़ा है जिसमें परासिया क्षेत्र में कई शिशुओं की किडनी फेल होने से मौत हो गई थी। इस संबंध में विभागीय जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि डॉ. सोनी द्वारा निजी प्रैक्टिस के दौरान इलाज के लिए आए बच्चों को ऐसी दवाइयां लिखी गईं, जिनके सेवन के बाद बच्चों को तेज बुखार, पेशाब में कठिनाई और फिर किडनी फेल होने की शिकायतें हुईं।
जांच रिपोर्ट के अनुसार, यदि शिशुओं की स्थिति की सही जांच कर उचित उपचार किया गया होता, तो संभव था कि उनकी जान बचाई जा सकती थी। डॉक्टर की इस गंभीर लापरवाही से न केवल अपूर्णीय क्षति हुई बल्कि विभाग की छवि को भी धक्का पहुंचा है।

विभाग ने माना कि डॉ. सोनी ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 3 (i), (ii), (iii) का उल्लंघन किया है, जिसके तहत उन्होंने अपने पदीय दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया।
मध्यप्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने नियम 9(1) के तहत डॉ. प्रवीण सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जबलपुर संभागीय स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्रीय संचालक कार्यालय को निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा।
स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि प्रकरण की विस्तृत जांच जारी है और दोष सिद्ध होने पर आगे कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी।