वर्ष 2011 के बहुचर्चित जबलपुर मेडिकल स्कैंडल मामले में कोर्ट ने कड़ा कदम उठाया है मामले में फरार आरोपी संजय यादव की गिरफ्तारी वारंट की तामील नहीं होने के कारण स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश एस सी राय ने गढा पुलिस थाने के टीआई को तलब किया है। गढ़ा थाने के टीआई को स्पेशल कोर्ट में प्रस्तुत होकर कारण बताना पड़ेगा की गिरफ्तारी वारंट की तामील क्यों नहीं हो रही है।।

ज्ञात है कि जबलपुर मेडिकल कॉलेज की छात्रा ने किस्मत के बदले अस्मत मांगे जाने का आरोप लगाया था । इस घटना के बाद सुर्खियों में रहा पूरा मामला सुर्खियों में आने के बाद एक बड़ा स्कैंडल सामने आया था। जबलपुर के शासकीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की प्रतिष्ठा को आघात लगा था। इस मामले में जबलपुर की गढा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किए थे।।

बहुचर्चित जबलपुर मेडिकल स्कैंडल मामले में राजनीतिक दबाव भी सामने आया था जिसके बाद से यह पूरा मामला क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया था। क्राइम ब्रांच की जांच पूरी होने के बाद जबलपुर की गड़ा थाने व एस सी एस टी की धाराओं के कारण मामले को एजे के थाने के सुपुर्द कर दिया गया था इस पूरे मामले में धारा 294, 323, 384, 506, 327, 408, 409, 468, 469, 471, 201 और एससी एसटी एक्ट का प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया था । आरोपियों में से संजय यादव की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। जिसेफरार बताया जा रहा था । संजय यादव की गिरफ्तारी वारंट की तामील नहीं होने के कारण विशेष कोर्ट ने संबंधित पुलिस स्पेक्टर को कोर्ट में तलब किया है ।।

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