सिवनी
जिला कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने मंगलीपेठ हॉल कर्वे कॉलोनी भैरोगंज निवासी आदतन अपराधी श्रीमती लता कुल्हाड़े को एक वर्ष की कालावधि के लिए जिलाबदर किया ।
यह जिला बदर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 (ख) एवं 6 (ग) अंतर्गत सिवनी जिले के सहित निकटवर्ती छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, जलबलपुर, बालाघाट एवं मण्डला जिले की राजस्व सीमा से निष्कासित कर दिया है।
उल्लेखनीय है अनावेदिका पर वर्ष 2006 से अब तक सट्टा एक्ट के तहत अनेकों मामले दर्ज किए गए हैं अनावेदिका के विरूद्ध 2006 में दो बार, 2007 में एक बार, 2008 में 5 बार, 2009 में 5 बार, 2010 में 4 बार तथा 2011 में 8 बार, 2012 में 8 बार, 2013 में 3 बार, 2014 में 6 बार, 2016 में 6 बार, 2017 में 4 बार सट्टा एक्ट के तहत न्यायालय में प्रकरण दर्ज हुए हैं।
महिला अपराधी को पूर्व में भी कलेक्टर न्यायालय द्वारा 2018 में भी एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया था। किंतु जिला बदर अवधि उपरांत भी अनावेदिका के विरूद्ध 2018 में 9, 2019 में 5 तथा 2020 में 4 प्रकरण सट्टा एक्ट, मारपीट तथा आबकारी एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं।
महिला अपराधी की आदतन आपराध की प्रवृत्ति को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा पुन: एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर के आदेश जारी किए हैं।