जिला सिवनी के थाना केवलारी में प्रार्थी जोगेश्वर ठाकुर ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 01/10/14 को सुबह करीब 11:00 बजे वह नितिन, आनंद, मायवाड़ और बसंत ठाकुर के साथ अपने घर तालाब के पास पिपरिया कला के सामने खड़ा था, तभी वहां गांव का रहने वाला आरोपी शिवप्रसाद पिता बडगूलाल डहेरिया उम्र 44 वर्ष, निवासी ग्राम पिपरिया कला, जो कि गांव में शराब बेचता है, आया और बोला कि वह शराब बेचने से मना क्यों करता है और शराब पीने वालों को उसके घर आने से क्यों रोकता है उसके कारण उसका बहुत नुकसान हो रहा है और उसेसे बोला कि 5000 रुपए दो नहीं तो उसके खिलाफ झूठा केस दर्ज करवा देगा, जब उसने रुपए देने से मना किया तो उसने अपने हाथ में रखी लाठी से उसके बाएं हाथ पर मारा और गंदी- गंदी गालियां देते हुए बोला कि पैसे नहीं देगा तो उसे जान से मार देगा।

प्रार्थी कि इस सूचना पर पुलिस के द्वारा आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 301/2014 के अंतर्गत धारा 327,294,506 भा0द0स0 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया था। जिसकी सुनवाई माननीय न्यायालय श्रीमति सुचिता श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी की न्यायालय में की गई, जिसमें शासन की ओर से श्रीमती कौशल्या एक्का सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा आपत्ति दर्ज की गई। विचार करने के पश्चात माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी को धारा- 327 भा0द0स0 में दो वर्ष का कठोर कारावास एवं 5000/- के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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